
Kalaignar Magalir Urimai Thittam
तमिलनाडु सरकार की एक प्रमुख योजना जिसके तहत राज्य की पात्र महिला परिवार मुखियाओं को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
कलैग्नार मगलिर उरिमै थिट्टम (Kalaignar Magalir Urimai Thittam) तमिलनाडु सरकार की एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 15 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरै की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस योजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि (कलैग्नार) के नाम पर रखा गया है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना है। यह योजना परिवार की महिला मुखिया को मासिक आधार पर ₹1,000 की राशि प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और परिवार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है।
✅Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आवेदिका महिला या ट्रांसजेंडर होनी चाहिए और तमिलनाडु की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (15 सितंबर 2002 से पहले जन्म)।
- आवेदिका का नाम परिवार के राशन कार्ड में परिवार की महिला मुखिया के रूप में दर्ज होना चाहिए। यदि राशन कार्ड में पुरुष मुखिया है, तो उसकी पत्नी को महिला मुखिया माना जाएगा।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास 5 एकड़ से कम गीली भूमि या 10 एकड़ से कम सूखी भूमि होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक घरेलू बिजली खपत 3,600 यूनिट से कम होनी चाहिए।
- परिवार के पास कोई चार पहिया वाहन (कार, जीप, ट्रैक्टर) नहीं होना चाहिए।
💰Benefits
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।
इस प्रकार लाभार्थी महिला को सालाना ₹12,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह सहायता राशि महिलाओं को घरेलू खर्चों, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा में सहायता करती है।
फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा घोषित विशेष पैकेज के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹5,000 (तीन महीने की अग्रिम राशि और ₹2,000 ग्रीष्मकालीन विशेष सहायता) भी जमा किए गए थे।
📋Documents Required
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (परिवार कार्ड) - जिसमें आवेदिका का नाम परिवार की महिला मुखिया के रूप में दर्ज हो
- बैंक पासबुक (आधार लिंक डीबीटी सक्रिय खाता)
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- निवास प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
📝How to Apply
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आवेदिका को अपने राशन कार्ड के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान या पंजीकरण शिविर में जाना होगा।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- शिविर में उपलब्ध स्वयंसेवक आवेदन पत्र भरने में सहायता करते हैं।
- आवेदन जमा करने के बाद पावती प्राप्त करें।
- आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि जारी की जाती है।
आवेदन ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है।
🔍Check Application Status
आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट kmut.tn.gov.in पर जाएं।
- 'Check Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना स्मार्ट राशन कार्ड नंबर या आवेदन आईडी दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को सत्यापित करें।
- आपके आवेदन की स्थिति (स्वीकृत/लंबित/अस्वीकृत) और भुगतान इतिहास स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
इसके अलावा, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/status.html) पर भी स्थिति जांची जा सकती है।
💳Payment / Installment Status
भुगतान की स्थिति जानने के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट kmut.tn.gov.in पर जाएं।
- 'DBT Status' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP सत्यापित करें।
- आपके खाते में जमा राशि का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
वैकल्पिक रूप से, अपने बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा राशि की जांच बैंक पासबुक, बैंकिंग ऐप या एटीएम से भी कर सकते हैं।
📅Important Dates
- योजना की घोषणा: 27 मार्च 2023
- योजना का शुभारंभ: 15 सितंबर 2023
- दूसरे चरण का शुभारंभ: 12 दिसंबर 2025
- विशेष पैकेज (₹5,000) जारी: 13-14 फरवरी 2026
- योजना के पुनर्गठन की घोषणा: 14 मई 2026
❌Who Is Not Eligible
निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता या पेशेवर करदाता है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, बोर्डों, स्थानीय निकायों या सहकारी संस्थाओं का कर्मचारी या पेंशनभोगी है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि है (ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य को छोड़कर)।
- जिनके परिवार के पास कार, जीप, ट्रैक्टर या भारी वाहन है।
- जिनके परिवार के पास ₹50 लाख से अधिक वार्षिक कारोबार वाला व्यवसाय है और GST पंजीकृत है।
- जिनके परिवार को पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, असंगठित श्रमिक कल्याण पेंशन) मिल रही है।
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश:
- आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी मध्यस्थ को भुगतान न करें।
- लाभार्थी के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आधार-बैंक लिंकेज अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी विफल हो सकता है।
- राशन कार्ड में आवेदिका का नाम परिवार की महिला मुखिया के रूप में दर्ज होना चाहिए।
- यदि राशन कार्ड में पुरुष मुखिया है, तो उसकी पत्नी को महिला मुखिया माना जाएगा।
- अस्वीकृत आवेदनों के लिए शिकायत पोर्टल पर अपील की जा सकती है।
- योजना के तहत एक परिवार (राशन कार्ड) से केवल एक महिला को लाभ मिलता है।
🔗Related Schemes
- नान्निलम मगलिर निलावुडमै थिट्टम
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📌Conclusion
कलैग्नार मगलिर उरिमै थिट्टम तमिलनाडु सरकार की एक ऐतिहासिक और सफल योजना है जिसने राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मई 2026 में घोषित पुनर्गठन के तहत योजना का नाम बदलकर 'मधिप्पुमिगु मगलिर थिट्टम' (Madhippumigu Magalir Thittam) किए जाने और राशि बढ़ाने की योजना है।
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