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PM Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan

PM Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🌾 Farmer Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families
Residence
Rural

PM-KUSUM योजना के विभिन्न घटकों के लिए पात्रता अलग-अलग है:

घटक-A (भूमि पर सौर संयंत्र):

  • व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियाँ, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (FPO), जल उपयोगकर्ता संघ (WUA)
  • प्रस्तावित परियोजना की भूमि निकटतम विद्युत उप-स्टेशन से 5 किमी की परिधि में होनी चाहिए
  • संयंत्र की क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होनी चाहिए

घटक-B (स्टैंडअलोन सोलर पंप):

  • व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, सामुदायिक/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली
  • पंप की क्षमता 7.5 HP तक (उच्च क्षमता वाले पंपों की अनुमति है, लेकिन सब्सिडी 7.5 HP तक ही सीमित)

घटक-C (ग्रिड-कनेक्टेड पंप का सोलरीकरण):

  • व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, सामुदायिक/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली
  • पंप की क्षमता 7.5 HP तक

❌Who Is Not Eligible

PM-KUSUM योजना के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:

  • वे किसान जिनकी भूमि विद्युत उप-स्टेशन से 5 किमी से अधिक दूर है (घटक-A के लिए)
  • 7.5 HP से अधिक क्षमता वाले पंपों के लिए सब्सिडी सीमित है (घटक-B और C के लिए)
  • गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग