Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 Eligibility Criteria — Who Can Apply?
PMAY-U 2.0 के लिए मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS, LIG और MIG परिवार पात्र हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। EWS परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, LIG की 3 लाख से 6 लाख रुपये और MIG की 6 लाख से 9 लाख रुपये तक हो सकती है।
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे तथा अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। योजना में विधवा, एकल महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, SC/ST, अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
BLC vertical के लिए अपने उपलब्ध भूखंड पर घर बनाने की आवश्यकता होती है, जबकि AHP, ARH और ISS में पात्रता संबंधित vertical की शर्तों के अनुसार निर्धारित होती है।
❌Who Is Not Eligible
ऐसे परिवार जिनके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान है, वे सामान्य PMAY-U 2.0 housing eligibility पूरी नहीं करते। योजना के अनुसार पिछले 20 वर्षों में Central Government, State Government या Local Self Government की किसी housing scheme का benefit लेने वाले applicants भी पात्र नहीं हो सकते।
ISS में loan और property value निर्धारित सीमाओं से अधिक होने पर interest subsidy उपलब्ध नहीं होगी। ISS subsidy के लिए home loan 1 सितंबर 2024 या उसके बाद sanctioned और disbursed होना चाहिए।
आवेदन जमा करना अपने आप benefit की स्वीकृति नहीं है; संबंधित authority द्वारा eligibility verification आवश्यक है।
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