Orunodoi Eligibility Criteria — Who Can Apply?
Orunodoi 3.0 के लिए आवेदक को असम का स्थायी निवासी होना और वर्तमान में असम में रहना आवश्यक है। परिवार के पास वैध Aadhaar-seeded राशन कार्ड होना चाहिए और नामित लाभार्थी के नाम पर KYC-verified या updated savings bank account होना चाहिए। सामान्य व्यवस्था में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को लाभार्थी के रूप में नामित किया जाता है। यदि परिवार में दिव्यांगजन व्यक्ति है, तो दिशानिर्देशों के अनुसार उसे लिंग की परवाह किए बिना लाभार्थी के रूप में नामित किया जा सकता है।
समावेशन की प्रमुख श्रेणियों में विधवा, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला, दिव्यांगजन, वृद्ध या असहाय महिला, दिव्यांग या 60 वर्ष से अधिक आयु के कमाने वाले सदस्य वाले परिवार की महिला, HIV, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित सदस्य वाले परिवार की महिला, बिना आश्रय वाली महिला, निराश्रित महिला, AAY महिला लाभार्थी तथा 2 लाख रुपये से कम वार्षिक संयुक्त पारिवारिक आय वाले परिवार की महिला शामिल हैं।
❌Who Is Not Eligible
Orunodoi 3.0 के दिशानिर्देशों में कई सामाजिक, पेशेवर, आय और संपत्ति संबंधी बहिष्करण निर्धारित किए गए हैं। इनमें सांसद, विधायक और संबंधित पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार, निर्धारित स्थानीय निकायों के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक अधिकारी और वकील शामिल हैं। विभिन्न स्तरों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक, नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और निर्धारित संविदा कर्मी भी बहिष्करण में आते हैं।
सरकारी ठेकेदार, सप्लायर, रियल एस्टेट बिल्डर, औद्योगिक कारोबारी, आयकर देने वाले व्यापारी या कारोबारी, छोटे एवं सीमांत श्रेणी से बाहर के भूमि धारक तथा मोटर चालित चार-पहिया वाहन रखने वाले परिवार भी निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र नहीं होते। Orunodoi 3.0 के समान या उससे अधिक राज्य नकद सहायता देने वाली कुछ अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी बाहर रखा जा सकता है।
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