Govt Benefit
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Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi

Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🌾 Farmer Support● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Farmer
Beneficiary
BPL Families, APL Families, SC / ST, OBC, Minority

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • किसान राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत और सक्रिय लाभार्थी होना चाहिए।
  • किसान की ई-केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए।
  • किसान का बैंक खाता आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए।
  • किसान का फार्मर आईडी (Farmer ID) बना होना चाहिए।

पीएम किसान की बहिष्करण सूची इस योजना पर भी लागू होती है—आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी, और संवैधानिक पद धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

❌Who Is Not Eligible

पीएम किसान योजना की बहिष्करण सूची इस योजना पर भी लागू होती है। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति और पूर्व में इन पदों पर रह चुके व्यक्ति।
  • सरकारी कर्मचारी (कक्षा IV/ग्रुप D को छोड़कर) और सरकारी पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या अधिक है।
  • आयकरदाता—जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।
  • सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।
  • जिनका फार्मर आईडी नहीं बना है।
  • जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है।