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Aama Sashaktikaran Yojana

Aama Sashaktikaran Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💵 Cash Transfer● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 59 years
Gender
Female
Occupation
Unemployed
Beneficiary
Women, Single Parent, Widow
Marital Status
Single, Married, Widow / Widower, Divorced, Separated

योजना के लिए पात्रता में 18 से 59 वर्ष की गैर-कार्यरत माताएं शामिल हैं, जिनमें अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग रह रही माताएं शामिल हैं। आधिकारिक दिशानिर्देश के अनुसार लाभार्थी के पास Sikkim Subject Certificate, Certificate of Identification या Residential Certificate तथा संबंधित ग्राम पंचायत या Urban Local Body का वैध मतदाता कार्ड होना चाहिए। लाभार्थी को Priority Household (PHH) या Antyodaya Anna Yojana (AAY) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थी बेरोजगार होनी चाहिए और राज्य या केंद्र सरकार अथवा किसी एजेंसी से किसी प्रकार की पेंशन नहीं लेनी चाहिए। परिवार में कोई सदस्य नियमित राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या बैंक की नौकरी में नहीं होना चाहिए तथा लाभार्थी या उसके पति को सरकारी ठेकेदार या सप्लायर के रूप में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। आधिकारिक अधिसूचना में बच्चों की जिम्मेदारी वाली मां, कानूनी रूप से अलग मां, कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे की मां और बच्चे वाली विधवा का भी उल्लेख है।

❌Who Is Not Eligible

  • सरकारी या अन्य एजेंसी से किसी प्रकार की पेंशन लेने वाली लाभार्थी पात्र नहीं है।
  • नियमित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या बैंक में कार्यरत परिवार वाले मामलों पर योजना के मूल दिशानिर्देशों में प्रतिबंध है।
  • लाभार्थी या उसके पति के सरकारी ठेकेदार/सप्लायर के रूप में सूचीबद्ध होने पर पात्रता प्रभावित होती है।
  • योजना के निर्धारित निवास, पहचान और PHH/AAY संबंधी प्रमाण पूरे न होने पर लाभ नहीं मिल सकता।