Govt Benefit
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SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise

SMILE - Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏛️ Government Scheme● Active
📊 Eligibility at a Glance
Beneficiary
Transgender

पात्रता मानदंड

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए:

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (transgender.dosje.gov.in) के माध्यम से जारी ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र होना चाहिए।
  • छात्रवृत्ति के लिए: कक्षा IX से स्नातकोत्तर तक के ट्रांसजेंडर छात्र।
  • कौशल विकास के लिए: 18-45 वर्ष के ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
  • गरिमा गृह के लिए: 18-60 वर्ष के परित्यक्त ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों और बेरोजगार हों।

भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के लिए:

  • सर्वेक्षण और पहचान के माध्यम से चयनित व्यक्ति।
  • योजना शुरू में शहरी क्षेत्रों, तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर केंद्रित है।

❌Who Is Not Eligible

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बहिष्करण:

  • जिनके पास राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल से जारी प्रमाणपत्र नहीं है।
  • जो पहले से किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
  • गरिमा गृह के लिए: जो वेश्यावृत्ति या भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं।