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Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना
💰 Pension● Active

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 80% या अधिक दिव्यांगता वाले 18 से 79 वर्ष के व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है। केंद्र सरकार ₹300 प्रति माह देती है।

💰 Benefit
₹300 / monthly
🎂 Age
18–79 years
📅 Launched
1 Feb 2009

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💰 Pension
Status
Active
Ministry
Ministry of Rural Development
Benefit
₹300 / Monthly
Age
18–79 years
Launched
1 Feb 2009
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक प्रमुख घटक है [citation:1]। यह योजना फरवरी 2009 में 80% दिव्यांगता के मानदंड के साथ शुरू की गई थी [citation:1][citation:8]।

योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थियों को कोई योगदान नहीं देना होता है [citation:8]।

वर्तमान में देश भर में IGNDPS के तहत लगभग 8.8 लाख लाभार्थी कवर हैं [citation:1]। यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाभार्थियों की संख्या की एक सीमा (कैप) के साथ मांग-आधारित है [citation:1]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 79 years
Beneficiary
Disabled, BPL Families
Disability
Required
Family Income
BPL

IGNDPS योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • दिव्यांगता स्तर: 80% या अधिक दिव्यांगता (गंभीर या बहु-दिव्यांगता), सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित [citation:1][citation:3]
  • आयु: 18 से 79 वर्ष [citation:1][citation:2]
  • आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होना चाहिए [citation:1][citation:3]
  • निवास: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासी पात्र हैं
  • राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक [citation:8]

ध्यान दें: 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के दायरे में आ जाते हैं [citation:12]।

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹300
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

IGNDPS योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

केंद्रीय सहायता

  • 18-79 वर्ष: ₹300 प्रति माह [citation:1][citation:2]
  • 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह [citation:1][citation:2]

राज्य सरकारों द्वारा टॉप-अप

राज्य सरकारें केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपने संसाधनों से टॉप-अप प्रदान करती हैं। कुछ राज्यों में कुल पेंशन राशि निम्नलिखित है [citation:5] :

  • गुजरात: ₹1,000 प्रति माह (केंद्र ₹300 + राज्य ₹700) [citation:7]
  • महाराष्ट्र: ₹600 प्रति माह (केंद्र ₹200 + राज्य ₹400) [citation:10]
  • दिल्ली: 40%+ दिव्यांगता पर राज्य योजना उपलब्ध [citation:5]
  • राजस्थान: 40%+ दिव्यांगता पर राज्य योजना उपलब्ध [citation:5]

📋Documents Required

IGNDPS के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र: सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी, जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित हो [citation:5][citation:8]
  • UDID कार्ड: विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र [citation:5]
  • आधार कार्ड: DBT के लिए आवश्यक [citation:3][citation:8]
  • BPL कार्ड या BPL सूची में नाम: गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण [citation:5][citation:8]
  • आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या स्कूल प्रमाण पत्र [citation:8]
  • बैंक खाता विवरण: पेंशन भुगतान के लिए [citation:8]
  • निवास प्रमाण पत्र [citation:5]
  • पासपोर्ट साइज फोटो: 2-4 प्रतियां [citation:8]

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

IGNDPS के लिए आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन (UMANG ऐप के माध्यम से):

  1. UMANG ऐप डाउनलोड करें या https://web.umang.gov.in पर जाएं [citation:3][citation:8]
  2. मोबाइल नंबर और OTP से लॉग इन करें [citation:8]
  3. NSAP सेवाओं को सर्च करें [citation:8]
  4. Apply Online पर क्लिक करें [citation:8]
  5. आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें [citation:8]
  6. आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या नोट करें [citation:3]

ऑफलाइन आवेदन:

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में आवेदन जमा करें [citation:8]
  2. शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर परिषद में आवेदन जमा करें [citation:8]
  3. आवेदन की जांच अधिकृत सत्यापन अधिकारी द्वारा की जाती है [citation:8]
  4. ग्राम सभा या वार्ड सभा की बैठक में अनुशंसा पर चर्चा की जाती है [citation:8]
  5. स्वीकृति के बाद पेंशन बैंक खाते में जमा की जाती है [citation:8]

🔍Check Application Status

IGNDPS के तहत आवेदन या पेंशन की स्थिति जानने के लिए:

  • NSAP पोर्टल (nsap.nic.in) पर जाकर लाभार्थी की स्थिति देखें [citation:1]
  • UMANG ऐप पर संदर्भ संख्या से स्थिति देखें [citation:3]
  • अपने संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करें [citation:8]

💳Payment / Installment Status

IGNDPS में पेंशन भुगतान की जांच के लिए:

  • अपने बैंक खाते में पेंशन राशि की जांच करें (DBT के माध्यम से) [citation:7]
  • NSAP-PPS (Pension Payment System) पोर्टल पर लाभार्थी की जानकारी देखें
  • संबंधित बैंक शाखा से पेंशन क्रेडिट की पुष्टि करें

📅Important Dates

Launched
1 February 2009
  • शुभारंभ तिथि: फरवरी 2009 [citation:1]
  • NSAP का शुभारंभ: 15 अगस्त 1995
  • केंद्रीय सहायता राशि: ₹300 प्रति माह (18-79 वर्ष), ₹500 प्रति माह (80+ वर्ष) [citation:1]
  • 2024-25 में जारी राशि: ₹243.74 करोड़ [citation:2]

❌Who Is Not Eligible

IGNDPS के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:

  • गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार [citation:5]
  • 80% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति (केंद्रीय योजना के लिए) [citation:5]
  • 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति [citation:1]
  • 79 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (80+ वाले IGNOAPS के दायरे में आते हैं) [citation:12]

ध्यान दें: कई राज्यों की अपनी दिव्यांगता पेंशन योजनाएं हैं जो 40% या अधिक दिव्यांगता को कवर करती हैं, लेकिन वे राज्य-वित्त पोषित हैं [citation:5]।

⚠️Important Instructions

  • IGNDPS एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है, लेकिन 2002-03 से इसे राज्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है
  • लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन वितरण की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है [citation:1]
  • DBT के माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है [citation:7]
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित हो [citation:5]
  • UDID कार्ड के लिए swavlambancard.gov.in पर आवेदन करें [citation:5]
  • 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः IGNOAPS के दायरे में आ जाते हैं [citation:12]

📌Conclusion

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS) भारत के गंभीर दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। हालांकि केंद्रीय सहायता राशि ₹300 प्रति माह कम है, राज्यों द्वारा दिए जाने वाले टॉप-अप से लाभार्थियों को कुछ राहत मिलती है। वर्तमान में देश भर में लगभग 8.8 लाख लाभार्थी इस योजना के तहत कवर हैं [citation:1]। 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः IGNOAPS के दायरे में आ जाते हैं, जिससे उन्हें निरंतर सहायता मिलती रहती है।

📎Additional Information

IGNDPS की प्रमुख विशेषताएं

  • लक्षित समूह: 18-79 वर्ष के BPL गंभीर/बहु-दिव्यांगजन (80%+ दिव्यांगता) [citation:1]
  • केंद्रीय सहायता: ₹300 प्रति माह [citation:1]
  • राज्य टॉप-अप: ₹200 से ₹700 प्रति माह (राज्य के अनुसार) [citation:5]
  • भुगतान माध्यम: DBT के माध्यम से बैंक/डाक खाते में [citation:7]
  • 80 वर्ष के बाद: स्वतः IGNOAPS में स्थानांतरण [citation:12]

राज्य-वार टॉप-अप की स्थिति (2026)

विभिन्न राज्यों में दिव्यांगता पेंशन की कुल राशि निम्नलिखित है [citation:5] :

  • गुजरात: ₹1,000/माह (राज्य से ₹700) [citation:7]
  • महाराष्ट्र: ₹600/माह (राज्य से ₹400) [citation:10]
  • दिल्ली: 40%+ दिव्यांगता पर राज्य योजना
  • उत्तर प्रदेश: 40%+ दिव्यांगता पर राज्य योजना (वार्षिक आय सीमा के साथ)
  • राजस्थान: 40%+ दिव्यांगता पर राज्य योजना

UDID कार्ड का महत्व

UDID (Unique Disability ID) कार्ड दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दोनों का काम करता है और इससे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो जाता है [citation:5]।

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