Govt Benefit
National Social Assistance Programme

National Social Assistance Programme

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
🏛️ Government Scheme● Active

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार का एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

💰 Benefit
₹200 / monthly
🎂 Age
18+ years
📅 Launched
15 Aug 1995

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
🏛️ Government Scheme
Status
Active
Ministry
Ministry of Rural Development
Benefit
₹200 / Monthly
Age
18+ years
Launched
15 Aug 1995
Apply Via
Government Office

📄About This Scheme

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया था । इसका उद्देश्य देश के सबसे कमजोर वर्ग के नागरिकों को आधारभूत स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 की भावना के अनुरूप है, जो राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में नागरिकों को सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है । NSAP को 2002-03 से राज्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था, और तब से इसके तहत धनराशि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA) के रूप में जारी की जाती है ।

वर्तमान में NSAP के अंतर्गत पांच उप-योजनाएं हैं: IGNOAPS (वृद्धावस्था पेंशन), IGNWPS (विधवा पेंशन), IGNDPS (विकलांगता पेंशन), NFBS (परिवार लाभ), और अन्नपूर्णा योजना (खाद्य सुरक्षा) ।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Beneficiary
Senior Citizens, Widow, Disabled, BPL Families
Family Income
BPL

NSAP की प्रत्येक उप-योजना के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):

  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होना चाहिए
  • आयु 60 वर्ष या अधिक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS):

  • BPL परिवार की विधवा होनी चाहिए
  • आयु 40 वर्ष या अधिक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS):

  • BPL परिवार से होना चाहिए
  • गंभीर और बहु-विकलांगता (80% या अधिक)
  • आयु 18 वर्ष या अधिक

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS):

  • BPL परिवार से होना चाहिए
  • परिवार के मुख्य कमाने वाले (18-59 वर्ष) की मृत्यु हो जानी चाहिए

अन्नपूर्णा योजना:

  • वे वरिष्ठ नागरिक जो IGNOAPS के लिए पात्र हैं लेकिन कवर नहीं हो पाए हैं

💰Benefits

Type
Pension
Amount
₹200
Frequency
Monthly
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

NSAP की विभिन्न उप-योजनाओं के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

IGNOAPS:

  • 60-79 वर्ष: ₹200 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)
  • 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)

IGNWPS:

  • 40-79 वर्ष: ₹300 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)
  • 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)

IGNDPS:

  • 18-79 वर्ष: ₹300 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)
  • 80 वर्ष या अधिक: ₹500 प्रति माह (केंद्रीय सहायता)

NFBS:

  • एकमुश्त सहायता ₹20,000

अन्नपूर्णा योजना:

  • प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न (गेहूं या चावल) निःशुल्क

राज्यों द्वारा टॉप-अप: राज्य सरकारें केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपने संसाधनों से टॉप-अप प्रदान करती हैं, जो ₹50 से ₹5,700 प्रति माह तक हो सकता है। इससे कई राज्यों में औसतन ₹1,100 प्रति माह पेंशन मिल रही है ।

📋Documents Required

NSAP के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड (DBT के लिए आवश्यक)
  • बीपीएल (BPL) सूची में नाम होना चाहिए
  • बैंक खाता विवरण (पेंशन के भुगतान के लिए)
  • आयु प्रमाण पत्र (वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के लिए)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (80% या अधिक विकलांगता के लिए)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (NFBS के लिए)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Government Office
🔗 Apply Online
Go to Portal →

NSAP के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से संपर्क करें
  2. निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें
  3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
  4. ग्राम पंचायत/ULB द्वारा सत्यापन और अनुशंसा
  5. संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति
  6. स्वीकृति के बाद पेंशन बैंक खाते में जमा की जाती है

ध्यान दें: NSAP की योजनाएं मांग-आधारित हैं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लाभार्थियों की संख्या की एक सीमा (कैप) निर्धारित है ।

🔍Check Application Status

NSAP के तहत आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

  • NSAP पोर्टल (nsap.nic.in) पर जाकर लाभार्थी की स्थिति देखें
  • अपने संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करें
  • जनपद पंचायत या जिला समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें

💳Payment / Installment Status

NSAP में पेंशन भुगतान की जांच के लिए:

  • अपने बैंक खाते में पेंशन राशि की जांच करें
  • NSAP-PPS (Pension Payment System) पोर्टल पर लाभार्थी की जानकारी देखें
  • संबंधित बैंक शाखा से पेंशन क्रेडिट की पुष्टि करें

📅Important Dates

Launched
15 August 1995
  • शुभारंभ तिथि: 15 अगस्त 1995
  • IGNOAPS का नामकरण: 19 नवंबर 2007
  • IGNWPS और IGNDPS की शुरुआत: फरवरी 2009
  • अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत: 1 अप्रैल 2000

❌Who Is Not Eligible

NSAP के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:

  • गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार
  • जिनके पास आधार कार्ड नहीं है (DBT के लिए आवश्यक)
  • वे व्यक्ति जो पहले से अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं (अन्नपूर्णा के लिए)

⚠️Important Instructions

  • NSAP एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, लेकिन 2002-03 से इसे राज्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के बराबर टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।
  • DBT के माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
  • आधार प्रमाणीकरण और डेटा सीडिंग को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • NSAP योजनाओं के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार सीमा (कैप) निर्धारित है ।

📌Conclusion

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत के सबसे कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। यह कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालांकि, संसदीय समितियों ने केंद्रीय सहायता राशि को अपर्याप्त बताया है और इसे बढ़ाने की सिफारिश की है । राज्यों द्वारा दिए जाने वाले टॉप-अप से लाभार्थियों को कुछ राहत मिलती है, लेकिन यह राज्य-दर-राज्य भिन्न है ।

📎Additional Information

NSAP की प्रमुख उपलब्धियां (2026)

  • कुल NSAP लाभार्थी: 3.09 करोड़ BPL लाभार्थी
  • वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी: लगभग 5.7 करोड़ (राज्य-विशिष्ट योजनाओं सहित)
  • राज्यों द्वारा अतिरिक्त पेंशन: 5.87 करोड़ अतिरिक्त पेंशनर राज्य-वित्त पोषित योजनाओं से लाभान्वित
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी राशि: ₹9,652 करोड़
  • राज्यों द्वारा टॉप-अप: ₹50 से ₹5,700 प्रति माह

संसदीय समिति की सिफारिशें

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने NSAP के तहत केंद्रीय पेंशन राशि को बढ़ाने की सिफारिश की है:

  • IGNOAPS, IGNDPS और IGNWPS के लिए न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह
  • 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹1,200 प्रति माह
  • NFBS के लिए एकमुश्त राशि ₹20,000 से बढ़ाकर ₹80,000 करने का प्रस्ताव

हालांकि, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) तक NSAP को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का निर्णय लिया था ।

अन्नपूर्णा योजना की स्थिति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के बाद से अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न उठान में गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से राज्यों से कोई मांग नहीं आई है ।

🚀 Ready to Apply?

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❓Frequently Asked Questions