
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को मासिक पेंशन प्रदान करती है। केंद्र सरकार ₹300 प्रति माह देती है, और राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि जोड़ती हैं।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक प्रमुख घटक है । यह योजना फरवरी 2009 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु की BPL विधवाओं को केंद्र सरकार द्वारा ₹300 प्रति माह की सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें अपने विवेक से इस राशि में टॉप-अप जोड़ती हैं, जिससे कुल पेंशन राशि राज्य के अनुसार भिन्न होती है [citation:3]।
80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः ही IGNOAPS के दायरे में आ जाती हैं और उन्हें ₹500 प्रति माह की केंद्रीय सहायता मिलने लगती है [citation:16]।
✅Eligibility Criteria
IGNWPS योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- वैवाहिक स्थिति: आवेदक विधवा होनी चाहिए
- आयु: 40 से 79 वर्ष के बीच
- आर्थिक स्थिति: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होनी चाहिए
- निवास: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की निवासी पात्र हैं
- राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक
ध्यान दें: लाभार्थी को पेंशन तब तक मिलती रहती है जब तक वह 80 वर्ष की न हो जाए या पुनर्विवाह न कर ले। 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह IGNOAPS के दायरे में आ जाती है [citation:16]।
💰Benefits
IGNWPS योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
केंद्रीय सहायता
- 40-79 वर्ष: ₹300 प्रति माह
राज्य सरकारों द्वारा टॉप-अप
राज्य सरकारें केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अपने संसाधनों से टॉप-अप प्रदान करती हैं। कुछ राज्यों में कुल पेंशन राशि निम्नलिखित है [citation:3]:
- उत्तर प्रदेश: ₹500 प्रति माह
- बिहार: ₹400 प्रति माह
- राजस्थान: ₹500-₹1,500 प्रति माह (आयु के अनुसार)
- पश्चिम बंगाल: ₹1,000 प्रति माह
- मध्य प्रदेश: ₹350-₹600 प्रति माह
- महाराष्ट्र: ₹600-₹1,500 प्रति माह
- झारखंड: ₹600-₹1,000 प्रति माह
- तमिलनाडु: ₹1,000 प्रति माह
- कर्नाटक: ₹600-₹800 प्रति माह
📋Documents Required
IGNWPS के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बीपीएल (BPL) सूची में नाम होना चाहिए
- बैंक खाता विवरण (पेंशन भुगतान के लिए)
- आयु प्रमाण पत्र (40-79 वर्ष का प्रमाण)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
📝How to Apply
IGNWPS के लिए आवेदन प्रक्रिया:
- अपने ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) से संपर्क करें
- निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- ग्राम पंचायत/ULB द्वारा सत्यापन और अनुशंसा
- संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति
- स्वीकृति के बाद पेंशन बैंक खाते में जमा की जाती है
ऑनलाइन विकल्प: कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में MPOnline पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है [citation:6]। महाराष्ट्र में आपले सरकार पोर्टल पर आवेदन की सुविधा है [citation:13]।
🔍Check Application Status
IGNWPS के तहत आवेदन या पेंशन की स्थिति जानने के लिए:
- NSAP पोर्टल (nsap.nic.in) पर जाकर लाभार्थी की स्थिति देखें
- अपने संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय से संपर्क करें
- जनपद पंचायत या जिला समाज कल्याण कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें
💳Payment / Installment Status
IGNWPS में पेंशन भुगतान की जांच के लिए:
- अपने बैंक खाते में पेंशन राशि की जांच करें (DBT के माध्यम से)
- NSAP-PPS (Pension Payment System) पोर्टल पर लाभार्थी की जानकारी देखें
- संबंधित बैंक शाखा से पेंशन क्रेडिट की पुष्टि करें
📅Important Dates
- शुभारंभ तिथि: फरवरी 2009
- NSAP का शुभारंभ: 15 अगस्त 1995
- केंद्रीय सहायता राशि: ₹300 प्रति माह (2009 से)
❌Who Is Not Eligible
IGNWPS के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार
- 40 वर्ष से कम आयु की विधवाएं
- 80 वर्ष या अधिक आयु की विधवाएं (वे IGNOAPS के दायरे में आती हैं)
- जिनका नाम BPL सूची में नहीं है
- पुनर्विवाह करने वाली विधवाएं
⚠️Important Instructions
- IGNWPS एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है, लेकिन 2002-03 से इसे राज्य योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, स्वीकृति और पेंशन वितरण की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है।
- DBT के माध्यम से पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के बराबर या उससे अधिक टॉप-अप प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- पेंशन भुगतान लाभार्थी की मृत्यु, पुनर्विवाह, स्थानांतरण, दोहराव, लाभार्थी की पता न लगने या सत्यापन के दौरान पाई गई अन्य कारणों से बंद किया जा सकता है।
- 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः IGNOAPS के दायरे में आ जाती है [citation:16]।
🔗Related Schemes
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) - IGNWPS का मूल कार्यक्रम
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) - वृद्धजनों के लिए पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) - विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन
📌Conclusion
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) भारत की गरीब विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। हालांकि केंद्रीय सहायता राशि ₹300 प्रति माह कम है, राज्यों द्वारा दिए जाने वाले टॉप-अप से लाभार्थियों को कुछ राहत मिलती है। यह योजना विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी स्वतः IGNOAPS के दायरे में आ जाती है, जिससे उन्हें निरंतर सहायता मिलती रहती है।
📎Additional Information
IGNWPS की प्रमुख विशेषताएं
- लक्षित समूह: 40-79 वर्ष की BPL विधवाएं
- केंद्रीय सहायता: ₹300 प्रति माह
- राज्य टॉप-अप: ₹50 से ₹1,200 प्रति माह (राज्य के अनुसार)
- भुगतान माध्यम: DBT के माध्यम से बैंक खाते में
- 80 वर्ष के बाद: स्वतः IGNOAPS में स्थानांतरण
राज्य-वार टॉप-अप की स्थिति (2026)
विभिन्न राज्यों में विधवा पेंशन की कुल राशि निम्नलिखित है [citation:3]:
- उत्तर प्रदेश: ₹500/माह
- बिहार: ₹400/माह
- राजस्थान: ₹500-₹1,500/माह
- पश्चिम बंगाल: ₹1,000/माह
- मध्य प्रदेश: ₹350-₹600/माह
- महाराष्ट्र: ₹600-₹1,500/माह
- झारखंड: ₹600-₹1,000/माह
- तमिलनाडु: ₹1,000/माह
- कर्नाटक: ₹600-₹800/माह
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