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Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🛡️ Insurance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18 – 50 years
Occupation
Farmer, Student, Employee, Self-Employed, Business Owner, Unemployed, Worker / Labour, Pensioner, Caregiver, Homemaker, Other
Beneficiary
Women, Men, Youth

PMJJBY में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु सामान्यतः 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास पात्र बैंक या डाकघर खाता होना चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित सहमति और ऑटो-डेबिट प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 50 वर्ष की आयु से पहले योजना में शामिल व्यक्ति लागू शर्तों के अनुसार 55 वर्ष की आयु तक नवीनीकरण के माध्यम से कवर जारी रख सकता है।

  • आयु: 18 से 50 वर्ष में प्रवेश।
  • पात्र बैंक या डाकघर खाता आवश्यक है।
  • प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होती है।
  • एक व्यक्ति को PMJJBY के लिए केवल एक बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से कवर लेना चाहिए।

❌Who Is Not Eligible

PMJJBY का cover योजना की निर्धारित eligibility और insurance terms के अधीन है। 50 वर्ष के बाद नए व्यक्ति के रूप में सामान्यतः enrolment नहीं किया जा सकता। पहली बार enrolment या re-joining के बाद पहले 30 दिनों के lien period में accident के अलावा किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु के लिए claim admissible नहीं होता।

एक व्यक्ति द्वारा कई बैंक या डाकघर खातों से multiple enrolment करने पर insurance cover कुल ₹2 लाख तक सीमित रहता है और अतिरिक्त enrolment से संबंधित premium forfeiture के अधीन हो सकता है। योजना में सामान्य maturity या surrender benefit नहीं है।