Govt Benefit
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Public Provident Fund

Public Provident Fund Eligibility Criteria — Who Can Apply?

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PPF खाता खोलने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

  • नागरिकता: भारतीय निवासी (Resident Indian) होना चाहिए। NRI, HUF और कॉर्पोरेट संस्थाएं नया PPF खाता नहीं खोल सकतीं ।
  • आयु: कोई आयु सीमा नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के लिए माता-पिता या अभिभावक खाता खोल सकते हैं ।
  • खातों की संख्या: एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक PPF खाता खोला जा सकता है। हालांकि, नाबालिग बच्चे के लिए अलग खाता खोला जा सकता है ।
  • संयुक्त खाता: PPF में संयुक्त खाता (Joint Account) की अनुमति नहीं है ।

❌Who Is Not Eligible

PPF के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:

  • NRI: अनिवासी भारतीय (NRI) नया PPF खाता नहीं खोल सकते। हालांकि, यदि कोई निवासी बाद में NRI बन जाता है, तो वह अपना मौजूदा खाता परिपक्वता तक बनाए रख सकता है (गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर) ।
  • HUF: हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) PPF खाता नहीं खोल सकते ।
  • कॉर्पोरेट संस्थाएं: कंपनियां और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाएं PPF खाता नहीं खोल सकतीं ।
  • संयुक्त खाता: PPF में संयुक्त खाता खोलने की अनुमति नहीं है ।