Mukhya Mantrir Nijut Moina Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?
2026 के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ असम की domiciled girl students को दिया जाता है और सामान्यतः आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। छात्रा को पात्र सरकारी या योजना में अनुमोदित वेंचर शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं योजना के दायरे में नहीं हैं।
विवाहित छात्राएं सामान्यतः पात्र नहीं हैं, लेकिन स्नातकोत्तर और B.Ed. कार्यक्रम में अध्ययनरत विवाहित छात्राओं के लिए अपवाद है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियां पात्र नहीं हैं। B.Ed. में deputation पर प्रवेश लेने वाली in-service छात्राएं भी पात्र नहीं हैं। स्नातकोत्तर छात्राएं यदि मुख्यमंत्री की Jibon Prerana Scheme का लाभ ले रही हैं, तो Nijut Moina का लाभ नहीं ले सकतीं।
मौजूदा लाभार्थियों के लिए संस्थान द्वारा पिछली अवधि की पात्रता और उपस्थिति की जांच की जाती है। 2026 दिशा-निर्देशों में मौजूदा लाभार्थियों के लिए पिछले वर्ष 70 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त दी गई है।
❌Who Is Not Eligible
- निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं।
- मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बेटियां।
- सामान्यतः विवाहित छात्राएं, हालांकि PG और B.Ed. में अध्ययनरत विवाहित छात्राओं के लिए अपवाद है।
- In-service छात्राएं जो deputation पर B.Ed. में प्रवेश लेती हैं।
- Postgraduate छात्राएं जो मुख्यमंत्री Jibon Prerana Scheme का लाभ ले रही हैं।
- Dr. Banikanta Kakati Merit Award के तहत scooter प्राप्त करने वाली पात्र छात्राएं, हालांकि 2026 के नियमों में PG छात्राओं के लिए यह अपवाद अलग से दिया गया है।
- Dropout या पात्रता शर्तें पूरी न करने वाली छात्राएं।
- वैध Aadhaar नंबर और Aadhaar-seeded बैंक खाता नहीं रखने वाली छात्राएं।
- संस्थान के नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाली छात्राएं, जिनका लाभ विभागीय नियमों के अनुसार वापस लिया जा सकता है।
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