Govt Benefit
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HIMCARE Scheme

HIMCARE Scheme Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India🏥 Healthcare● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Employee, Worker / Labour, Self-Employed, Other
Beneficiary
Women, Men, Children, Disabled, BPL Families, Single Parent, Orphan

HIMCARE मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के उन पात्र परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं। पात्रता विभिन्न श्रेणियों और लागू सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।

  • BPL परिवार जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हैं।
  • पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी विक्रेता जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हैं।
  • ऐसे MGNREGA श्रमिक जिन्होंने पिछले या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिन काम किया हो।
  • अनाथालयों में रहने वाले बच्चे।
  • एकल नारियां, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, कानूनी रूप से अलग और 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं शामिल हैं।
  • 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति।
  • मिड-डे मील कार्यकर्ता, निर्धारित दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी।
  • अन्य पात्र हिमाचल निवासी जो निर्धारित श्रेणियों में आते हैं और सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या उनके आश्रित परिवार के सदस्य नहीं हैं।

❌Who Is Not Eligible

HIMCARE में पात्रता श्रेणी के अनुसार कई अपवर्जन लागू हैं। आधिकारिक पोर्टल के अनुसार आयुष्मान भारत में पहले से कवर राशन कार्ड के आधार पर HIMCARE में नया आवेदन नहीं किया जा सकता। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सामान्य Category III में पात्र नहीं हैं।

गलत श्रेणी चुनकर आवेदन करने पर भुगतान किए गए प्रीमियम की वापसी का प्रावधान नहीं है। अन्य राज्यों के निवासी इस हिमाचल प्रदेश राज्य योजना के सामान्य लाभार्थी नहीं हैं।