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Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana

Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
💼 Employment Support● Discontinued

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) एक बंद की गई योजना थी जिसके तहत सरकार नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं का EPF और EPS में 12% अंशदान तीन वर्षों तक वहन करती थी। नए पंजीकरण 31 मार्च 2019 को बंद हो गए।

💵 Income Limit
≤ ₹15,000/month
📅 Launched
9 Aug 2016

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💼 Employment Support
Status
Discontinued
Ministry
Ministry of Labour and Employment
Income
≤ ₹15,000/mo
Launched
9 Aug 2016
Apply Via
Online

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई एक योजना थी। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना था।

योजना का कार्यान्वयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से किया गया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आधार-आधारित थी। योजना के तहत नए कर्मचारियों के लिए सरकार नियोक्ता का पूरा 12% अंशदान (EPF + EPS) तीन वर्षों तक वहन करती थी।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Income Limit
₹15,000 per month
Occupation
Employee, Worker / Labour
Beneficiary
Men, Women

PMRPY के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित थीं:

प्रतिष्ठानों के लिए:

  • EPFO के तहत पंजीकृत होना चाहिए और वैध LIN (श्रम पहचान संख्या) होनी चाहिए।
  • वैध संगठनात्मक PAN और बैंक खाता होना चाहिए।
  • मार्च 2016 के लिए ECR जमा किया होना चाहिए।
  • 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की हो।

कर्मचारियों के लिए:

  • नए कर्मचारी ने 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद नियुक्ति पाई हो।
  • इससे पहले किसी EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियमित कर्मचारी न रहे हों।
  • मासिक वेतन ₹15,000 से कम हो।
  • आधार से लिंक वैध UAN होना चाहिए।

💰Benefits

Type
Subsidy
Frequency
Monthly
Payment Method
Other

PMRPY के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते थे:

  • नियोक्ता का पूर्ण अंशदान: सरकार EPF और EPS में नियोक्ता के पूरे 12% अंशदान का भुगतान करती थी।
  • अवधि: पंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों तक।
  • लाभार्थी: ₹15,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी।
  • सामाजिक सुरक्षा: नए कर्मचारियों को EPF और EPS के लाभ मिलते थे।

योजना से 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला।

📋Documents Required

PMRPY के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • प्रतिष्ठान का PAN कार्ड
  • प्रतिष्ठान का बैंक खाता विवरण
  • LIN (श्रम पहचान संख्या)
  • कर्मचारियों का आधार-लिंक UAN
  • ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) विवरण

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
⏰ Deadline
31 March 2019
🔗 Apply Online
Go to Portal →

PMRPY के लिए आवेदन प्रक्रिया (अब बंद):

  1. EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान PMRPY पोर्टल (pmrpy.gov.in) पर जाएं।
  2. प्रतिष्ठान का LIN और PAN दर्ज करें।
  3. नए कर्मचारियों का विवरण (UAN, आधार, वेतन) अपलोड करें।
  4. ECR फाइल जमा करें।
  5. पात्रता की जांच के बाद अंशदान में छूट के रूप में लाभ प्रदान किया जाता था।

ध्यान दें: योजना के तहत नए पंजीकरण 31 मार्च 2019 को बंद कर दिए गए थे।

🔍Check Application Status

PMRPY की स्थिति जानने के लिए:

  • PMRPY पोर्टल (pmrpy.gov.in) पर लॉग इन करें।
  • अपने LIN का उपयोग करके स्थिति देखें।
  • EPFO पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध थी।

💳Payment / Installment Status

PMRPY में भुगतान सीधे नहीं होता था, बल्कि EPFO चालान में छूट के रूप में लाभ मिलता था। ECR जमा करते समय नियोक्ता का अंशदान स्वतः कम हो जाता था।

📅Important Dates

Launched
9 August 2016
Application Ends
31 March 2019
Closing Date
31 March 2022
  • शुभारंभ तिथि: 9 अगस्त 2016 (योजना दिशानिर्देश जारी)।
  • पंजीकरण की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2019।
  • लाभ की अवधि: पंजीकरण से 3 वर्ष, अधिकतम 31 मार्च 2022।
  • योजना की समाप्ति: 31 मार्च 2022।

❌Who Is Not Eligible

PMRPY के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं थीं:

  • वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2016 से पहले किसी EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत थे।
  • ₹15,000 से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी।
  • वे प्रतिष्ठान जिन्होंने मार्च 2016 का ECR जमा नहीं किया था।
  • वे प्रतिष्ठान जिनमें कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी।
  • जिन कर्मचारियों का UAN आधार से लिंक नहीं था।

⚠️Important Instructions

  • योजना अब बंद हो चुकी है और नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
  • पुराने लाभार्थियों को उनके 3 वर्ष की अवधि तक लाभ मिलता रहा, जो अधिकतम 31 मार्च 2022 तक था।
  • योजना के तहत लाभ EPFO चालान में छूट के रूप में प्रदान किया जाता था, न कि नकद भुगतान के रूप में।
  • योजना का स्थान अब नई योजनाओं (जैसे PMVBRY) ने ले लिया है।

📌Conclusion

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) 2016 से 2022 तक सक्रिय रही और इसने नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना के तहत 1.21 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिला। यह योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन इसका अनुभव और सफलता नई योजनाओं (जैसे PMVBRY) के डिजाइन में उपयोग किया गया है।

📎Additional Information

PMRPY की प्रमुख उपलब्धियां

  • कुल लाभार्थी कर्मचारी: 1,21,69,960 (1.21 करोड़+)।
  • लाभार्थी प्रतिष्ठान: 1,52,900 (1.52 लाख+)।
  • शीर्ष राज्य (लाभार्थी): महाराष्ट्र (21.69 लाख), तमिलनाडु (14.42 लाख), कर्नाटक (11.83 लाख), गुजरात (10.67 लाख)।
  • कुल व्यय (अनुमानित): ₹9,276 करोड़ (2016-17 से 2021-22 तक)।

योजना के प्रमुख क्षेत्र

PMRPY का लाभ विभिन्न उद्योगों को मिला, जिनमें वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र प्रमुख थे। योजना का लाभ विशेष रूप से MSME क्षेत्र को मिला, जहां नए रोजगार सृजन की दर अधिक थी।

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