Grihini Suvidha Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?
योजना का मुख्य लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के ऐसे पात्र परिवार हैं जिनके घर में घरेलू LPG कनेक्शन नहीं है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहले से लाभान्वित नहीं हुए हैं[citation:1][citation:4]। सरकारी योजना विवरण के अनुसार पात्रता में परिवार का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होना और स्वयं या किसी सदस्य के नाम पर घरेलू LPG कनेक्शन न होना महत्वपूर्ण है।
- हिमाचल प्रदेश का पात्र/बोनाफाइड निवासी परिवार।
- परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घरेलू LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए[citation:1][citation:4]।
- BPL परिवार या ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम हो[citation:1][citation:4]।
- कनेक्शन परिवार की वयस्क महिला (18 वर्ष या अधिक) के नाम पर जारी किया जाता है[citation:1][citation:4]।
❌Who Is Not Eligible
ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के नाम पहले से घरेलू LPG connection है, सामान्यतः इस योजना के नए connection के लिए पात्र नहीं होते[citation:1][citation:4]। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या किसी अन्य सरकारी LPG connection scheme से पहले ही लाभ प्राप्त कर चुके परिवार भी संबंधित नियमों के अनुसार इस योजना के नए connection से बाहर हो सकते हैं[citation:1]। पात्रता विभागीय verification और उपलब्ध LPG records के आधार पर तय होती है।
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