Govt Benefit
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Marriage Assistance Scheme Jammu & Kashmir

Marriage Assistance Scheme Jammu & Kashmir Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💍 Marriage Assistance● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Gender
Female
Beneficiary
Women, BPL Families
Marital Status
Single
Family Income
BPL

राज्य विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • लिंग: केवल बालिकाएं/महिलाएं पात्र हैं।
  • आयु: विवाह के समय बालिका की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • राशन कार्ड: आवेदक का परिवार AAY या PHH राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता 31 मार्च 2028 तक शिथिल कर दी गई है।
  • आवेदन समय: विवाह की तारीख से कम से कम एक माह पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
  • अन्य योजनाओं से लाभ: आवेदक ने पहले इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (विशेषकर लाडली बेटी योजना) का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।

❌Who Is Not Eligible

निम्नलिखित श्रेणियों की बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

  • जो जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी नहीं हैं।
  • जिनका परिवार AAY या PHH राशन कार्ड धारक नहीं है।
  • जो विवाह के समय 18 वर्ष से कम आयु की हैं।
  • जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ ले लिया है।
  • जिन्होंने लाडली बेटी योजना के तहत इसी उद्देश्य के लिए लाभ प्राप्त किया है।
  • जिन्होंने विवाह की तारीख से एक माह पहले आवेदन नहीं किया।