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Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
💸 Subsidy● Active

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण, कृषि उपज के प्रसंस्करण और संरक्षण, रोजगार सृजन और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से काम करती है।

💰 Benefit
₹15,00,00,000 / one-time
📅 Launched
3 May 2017

📋 Quick Facts

Scope
🌍 Country-wide
Type
💸 Subsidy
Status
Active
Ministry
Ministry of Food Processing Industries
Benefit
₹15,00,00,000 / One-time
Launched
3 May 2017
Apply Via
Online

📄About This Scheme

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना है। इसे 3 मई 2017 को मंजूरी दी गई थी और इसे 'स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स (SAMPADA)' के रूप में शुरू किया गया था, जिसे बाद में 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' का नाम दिया गया [citation:19]।

योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का सृजन करना है, जो खेत से खुदरा दुकान तक फैला हो। यह योजना किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करती है [citation:19]।

योजना के तहत कई घटक योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिनमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, और मानव संसाधन एवं संस्थान शामिल हैं [citation:19]।

2021-22 के बजट में, 'ऑपरेशन ग्रीन्स' योजना का दायरा टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से बढ़ाकर 22 खराब होने वाली वस्तुओं तक कर दिया गया, जिसमें आम, केला, सेब, अनानास, गाजर, फूलगोभी, बीन्स आदि शामिल हैं [citation:19]।

✅Eligibility Criteria

📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Business Owner, Self-Employed, Farmer, Other
Beneficiary
SC / ST, Women, BPL Families
Caste Category
General, OBC, SC, ST

पात्रता मानदंड

PMKSY के तहत निम्नलिखित इकाइयां/संगठन आवेदन कर सकते हैं [citation:10]:

  • कोई भी व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म
  • राज्य कृषि महासंघ, राज्य विपणन महासंघ
  • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
  • सहकारी समितियां
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs)
  • सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)
  • संयुक्त उद्यम (Joint Ventures)
  • गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

सामान्य श्रेणी के लिए शर्तें:

  • आवेदक की संयुक्त नेटवर्थ अनुदान की मांग से कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए (कठिन क्षेत्रों/SC/ST/FPO/SHG के लिए यह अनुदान के बराबर) [citation:2]।
  • परियोजना के लिए बैंक से सैद्धांतिक/अंतिम टर्म लोन स्वीकृति पत्र आवश्यक [citation:2]।
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से विस्तृत बैंक मूल्यांकन नोट आवश्यक [citation:2]।
  • सामान्य क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% टर्म लोन और 20% प्रमोटर इक्विटी आवश्यक [citation:2]।
  • कठिन क्षेत्रों/SC/ST/FPO/SHG के लिए यह 10% है [citation:2]।
  • एक EoI के तहत एक इकाई से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा [citation:2]।
  • एक इकाई या उसके प्रमोटर 10 वर्ष की अवधि में अधिकतम दो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के पात्र हैं [citation:2]।

💰Benefits

Type
Subsidy
Amount
₹15,00,00,000
Frequency
One-time
Payment Method
Bank Transfer (DBT)

लाभ और अनुदान

PMKSY के तहत विभिन्न घटक योजनाओं के लिए अनुदान दरें निम्नलिखित हैं [citation:5]:

घटक योजनासामान्य क्षेत्र (अनुदान)कठिन क्षेत्र/SC/ST/FPO/SHG (अनुदान)
एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना35% (अधिकतम ₹10 करोड़)50% (अधिकतम ₹10 करोड़)
खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार35% (अधिकतम ₹5 करोड़)50% (अधिकतम ₹5 करोड़)
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना35% (अधिकतम ₹10 करोड़)50% (अधिकतम ₹10 करोड़)
ऑपरेशन ग्रीन्स35% (एकीकृत मूल्य श्रृंखला के लिए अधिकतम ₹15 करोड़; स्टैंडअलोन के लिए अधिकतम ₹10 करोड़)50% (एकीकृत मूल्य श्रृंखला के लिए अधिकतम ₹15 करोड़; स्टैंडअलोन के लिए अधिकतम ₹10 करोड़)
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएंसरकारी संगठनों के लिए 100%; निजी संगठनों के लिए 50% (अधिकतम ₹5 करोड़)निजी संगठनों के लिए 70% (अधिकतम ₹5 करोड़)

SC/ST और FPO/SHG के लिए विशेष रियायतें:

  • नेटवर्थ आवश्यकता कम (अनुदान के बराबर, 1.5 गुना के बजाय) [citation:2]।
  • टर्म लोन और इक्विटी आवश्यकता 10% (20% के बजाय) [citation:2]।
  • अर्हता स्तर 100 में से 45 अंक (सामान्य के लिए 60 के बजाय) [citation:2]।
  • अनुदान की राशि 50% तक (सामान्य के लिए 35% के बजाय) [citation:2]।
  • CEFPPC परियोजनाओं के लिए न्यूनतम पात्र परियोजना लागत ₹1 करोड़ (सामान्य के लिए ₹3 करोड़ के बजाय) [citation:2]।

📋Documents Required

आवश्यक दस्तावेज

PMKSY के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है [citation:4]:

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
  • बैंक से टर्म लोन स्वीकृति पत्र
  • बैंक मूल्यांकन नोट
  • नेटवर्थ प्रमाणपत्र
  • प्रमोटर इक्विटी का प्रमाण
  • GSTIN, PAN, MSME Udyam Aadhaar या समकक्ष पंजीकरण
  • MOA/AOA/उपनियम या प्रासंगिक वैधानिक दस्तावेज
  • भूमि दस्तावेज (स्वामित्व/पट्टा समझौता)
  • SC/ST/महिला स्वामित्व प्रमाण (यदि लागू हो)
  • पिछली सहायता का विवरण (यदि लागू हो)

📝How to Apply

📱 Application Mode
Online
🔗 Apply Online
Go to Portal →

आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण: PMKSY एक मांग-आधारित योजना है और आवेदन केवल तब स्वीकार किए जाते हैं जब मंत्रालय द्वारा Expression of Interest (EoI) जारी किया जाता है [citation:10]।

  1. EoI की प्रतीक्षा करें: मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न घटक योजनाओं के लिए EoI जारी करता है।
  2. SAMPADA पोर्टल पर पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल sampada-mofpi.gov.in पर पंजीकरण करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन जमा करें: EoI के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करें। कोई भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता [citation:10]।
  4. मूल्यांकन: प्रस्तावों का मूल्यांकन संबंधित घटक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
  5. मेरिट-आधारित अनुमोदन: धन की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को मेरिट के आधार पर मंजूरी दी जाती है [citation:6]।

🔍Check Application Status

आवेदन की स्थिति SAMPADA पोर्टल (sampada-mofpi.gov.in) पर लॉग इन करके देखी जा सकती है। पोर्टल पर आवेदन जमा करने, मूल्यांकन, अनुमोदन/अस्वीकृति, अनुदान किश्तों की निगरानी और परियोजना की अंतिम क्लोजर की स्थिति देखी जा सकती है [citation:7]।

💳Payment / Installment Status

अनुदान/सब्सिडी का भुगतान पुनर्भुगतान (reimbursement) के आधार पर किया जाता है, यानी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) द्वारा वास्तविक व्यय करने के बाद। भुगतान की स्थिति SAMPADA पोर्टल पर देखी जा सकती है [citation:3]।

📅Important Dates

Launched
3 May 2017
Closing Date
31 March 2026
  • 3 मई 2017: PMKSY को मंजूरी और शुभारंभ [citation:19]।
  • 2016-2020: पहला कार्यान्वयन चक्र (14वां वित्त आयोग) [citation:19]।
  • 31 मार्च 2026: 15वें वित्त आयोग चक्र में योजना की वर्तमान समाप्ति तिथि [citation:19]।
  • 30 जून 2026 तक: 1,735 परियोजनाएं मंजूर, 1,256 पूर्ण, 37.76 लाख किसानों को लाभ [citation:6]।

❌Who Is Not Eligible

अपात्र श्रेणियां:

  • मौजूदा सुविधाओं का विस्तार/उन्नयन केवल खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL) और CEFPPC योजनाओं के लिए ही अनुमत है, अन्य घटकों के लिए नहीं [citation:2]।
  • जो इकाइयां MoFPI की अन्य योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुकी हैं, वे पिछली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से दो साल बाद ही नई सहायता के लिए पात्र हैं [citation:2]।
  • एक इकाई या उसके प्रमोटर 10 वर्ष में दो से अधिक परियोजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं [citation:2]।
  • इन-हाउस प्रयोगशालाओं के लिए प्रस्ताव FTL योजना के तहत समर्थित नहीं हैं [citation:4]।

⚠️Important Instructions

महत्वपूर्ण निर्देश

  • योजना मांग-आधारित है; राज्य-वार धन आवंटन नहीं किया जाता [citation:6]।
  • आवेदन केवल ऑनलाइन SAMPADA पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाते हैं [citation:10]।
  • अनुदान पुनर्भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है, यानी परियोजना पूरी होने और व्यय के सत्यापन के बाद [citation:3]।
  • SC/ST, FPO, SHG और महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायतें उपलब्ध हैं [citation:2][citation:9]।
  • कठिन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और अधिसूचित ITDP क्षेत्र शामिल हैं [citation:4]।

📌Conclusion

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना के निर्माण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से भारत के कृषि-खाद्य तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 30 जून 2026 तक, 1,256 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 294.21 लाख मीट्रिक टन/वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है और 37.76 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है, साथ ही 9.16 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं [citation:6]। योजना के तहत SC/ST, FPO, SHG और महिला उद्यमियों को विशेष रियायतें प्रदान की जाती हैं, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।

🚀 Ready to Apply?

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