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Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💸 Subsidy● Active
📊 Eligibility at a Glance
Occupation
Business Owner, Self-Employed, Farmer, Other
Beneficiary
SC / ST, Women, BPL Families
Caste Category
General, OBC, SC, ST

पात्रता मानदंड

PMKSY के तहत निम्नलिखित इकाइयां/संगठन आवेदन कर सकते हैं [citation:10]:

  • कोई भी व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म
  • राज्य कृषि महासंघ, राज्य विपणन महासंघ
  • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
  • सहकारी समितियां
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs)
  • सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)
  • संयुक्त उद्यम (Joint Ventures)
  • गैर-सरकारी संगठन (NGOs)

सामान्य श्रेणी के लिए शर्तें:

  • आवेदक की संयुक्त नेटवर्थ अनुदान की मांग से कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए (कठिन क्षेत्रों/SC/ST/FPO/SHG के लिए यह अनुदान के बराबर) [citation:2]।
  • परियोजना के लिए बैंक से सैद्धांतिक/अंतिम टर्म लोन स्वीकृति पत्र आवश्यक [citation:2]।
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से विस्तृत बैंक मूल्यांकन नोट आवश्यक [citation:2]।
  • सामान्य क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% टर्म लोन और 20% प्रमोटर इक्विटी आवश्यक [citation:2]।
  • कठिन क्षेत्रों/SC/ST/FPO/SHG के लिए यह 10% है [citation:2]।
  • एक EoI के तहत एक इकाई से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा [citation:2]।
  • एक इकाई या उसके प्रमोटर 10 वर्ष की अवधि में अधिकतम दो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के पात्र हैं [citation:2]।

❌Who Is Not Eligible

अपात्र श्रेणियां:

  • मौजूदा सुविधाओं का विस्तार/उन्नयन केवल खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL) और CEFPPC योजनाओं के लिए ही अनुमत है, अन्य घटकों के लिए नहीं [citation:2]।
  • जो इकाइयां MoFPI की अन्य योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुकी हैं, वे पिछली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से दो साल बाद ही नई सहायता के लिए पात्र हैं [citation:2]।
  • एक इकाई या उसके प्रमोटर 10 वर्ष में दो से अधिक परियोजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं [citation:2]।
  • इन-हाउस प्रयोगशालाओं के लिए प्रस्ताव FTL योजना के तहत समर्थित नहीं हैं [citation:4]।