
PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई) और SHG सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य की बीज पूंजी प्रदान करती है।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है [citation:1][citation:16]। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है और 2020-21 से 2025-26 तक के लिए ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लागू है [citation:17]।
योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में मौजूद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और उन्हें औपचारिक बनाना है। योजना 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाती है और उसके मूल्य श्रृंखला विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है [citation:2][citation:17]।
योजना का लक्ष्य देश भर में दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान करना है [citation:17]।
✅Eligibility Criteria
पात्रता मानदंड
PMFME योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थी पात्र हैं:
- व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यम: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो उन्नयन या विस्तार चाहती हैं। यह स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, FPO, SHG, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों पर लागू होता है [citation:5][citation:16]।
- SHG सदस्य (बीज पूंजी के लिए): वे SHG सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे हैं और जिनके पास कम से कम एक वर्ष का अनुभव है [citation:18]।
- सामान्य अवसंरचना के लिए: FPO, SHG, सहकारी समितियाँ और सरकारी एजेंसियाँ [citation:2]।
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए: FPO, SHG, सहकारी समितियों के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का SPV [citation:9]।
SC/ST आरक्षण: योजना के तहत SC और ST उद्यमियों के लिए क्रमशः 8.3% और 4.3% धनराशि आरक्षित है [citation:3][citation:9]।
💰Benefits
लाभ और सब्सिडी
PMFME योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभ:
| घटक | सहायता विवरण |
|---|---|
| व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम | परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई [citation:2][citation:9] |
| SHG बीज पूंजी | ₹40,000 प्रति SHG सदस्य (कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों के लिए), प्रति SHG महासंघ अधिकतम ₹4 लाख [citation:2][citation:10] |
| सामान्य अवसंरचना | परियोजना लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, अधिकतम ₹3 करोड़ [citation:2][citation:9] |
| ब्रांडिंग और मार्केटिंग | पात्र परियोजना लागत का 50% तक अनुदान [citation:2][citation:9] |
| क्षमता निर्माण | उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) और उत्पाद-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण [citation:9] |
वित्त पोषण पैटर्न: सामान्य राज्यों के लिए 60:40 (केंद्र:राज्य), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता [citation:5]।
📋Documents Required
आवश्यक दस्तावेज
PMFME योजना के तहत आवेदन के लिए सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- मान्य किराया समझौता (यदि लागू हो)
- मौजूदा ऋण विवरण (यदि कोई हो)
- GST रिटर्न (यदि लागू हो)
- GST प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- FSSAI लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
- उद्यम की तस्वीरें
- SHG सदस्यों के लिए: SHG से जुड़ाव का प्रमाण और खाद्य प्रसंस्करण अनुभव का प्रमाण [citation:18]
📝How to Apply
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन का तरीका: ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से) या बैंक शाखा/DICC के माध्यम से [citation:4]।
- पोर्टल पर पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर जाएं और पंजीकरण करें [citation:5]।
- लॉगिन करें: पंजीकृत मोबाइल/ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि पासवर्ड भूल गए हों तो 'पासवर्ड भूल गए' विकल्प का उपयोग करें [citation:5]।
- आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत/इकाई विवरण, परियोजना विवरण, ऋण विवरण आदि भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- बैंक चयन: अपनी पसंद का बैंक चुनें और आवेदन जमा करें।
- बैंक मूल्यांकन: बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और ऋण स्वीकृति।
- सब्सिडी वितरण: ऋण स्वीकृति के बाद सब्सिडी संबंधित बैंक खाते में जारी की जाती है।
राज्य-विशिष्ट पोर्टल: कुछ राज्यों में अपने स्वयं के पोर्टल हैं, जैसे मध्य प्रदेश (mpagro.org/PmFme.aspx) और आंध्र प्रदेश (pmfmeap.org) [citation:8]।
🔍Check Application Status
आवेदन की स्थिति आधिकारिक पोर्टल (pmfme.mofpi.gov.in) पर लॉगिन करके देखी जा सकती है। पोर्टल पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं [citation:5]:
- एप्लीकेशन का स्टेटस रियल टाइम में ट्रैक करें
- लंबित डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- अपने निर्धारित जिला संसाधन व्यक्ति (DRP) से संपर्क करें
- बैंक वितरण स्टेटस देखें
- अप्रूवल लेटर और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें
💳Payment / Installment Status
सब्सिडी का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है। ऋण स्वीकृति के बाद, सब्सिडी राशि संबंधित बैंक खाते में जारी की जाती है। भुगतान की स्थिति बैंक शाखा या पोर्टल पर देखी जा सकती है [citation:2]।
📅Important Dates
- 29 जून 2020: PMFME योजना का शुभारंभ [citation:16]
- 2020-21 से 2025-26: योजना की कार्यान्वयन अवधि [citation:17]
- 1 अगस्त 2022: AIF-स्वीकृत ऋणों को PMFME सब्सिडी के लिए विचार करने की तिथि से [citation:4]
❌Who Is Not Eligible
SHG बीज पूंजी के लिए, निम्नलिखित गतिविधियों को खाद्य प्रसंस्करण नहीं माना जाता है और इसलिए ये अपात्र हैं [citation:18]:
- अनाज की मिलिंग (गेहूं, चावल, दालें आदि)
- अनाज के दानों की पैकिंग
- असंसाधित या खुला दूध (दूध/दही बेचना)
- कृषि उपज की छंटाई, ग्रेडिंग, धुलाई और व्यापार
- कैंटीन, किराना, होटल, टिफिन सेवाएं, रेस्टोरेंट
- मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन या अन्य पशु पालन
- ताजी मछली/कटा मांस/चिकन की बिक्री
- फल और सब्जियों का व्यापार
- खुले/असंसाधित मसालों की बिक्री
- मधुमक्खी पालन या शहद की खुली बिक्री
⚠️Important Instructions
महत्वपूर्ण निर्देश
- योजना मांग-आधारित है; सरकार द्वारा कोई परिचालन लक्ष्य आवंटित नहीं किए जाते [citation:17]।
- सब्सिडी बैंक द्वारा परियोजना की स्वीकृति और ऋण वितरण से जुड़ी हुई है [citation:17]।
- SC/ST उद्यमियों के लिए क्रमशः 8.3% और 4.3% धनराशि आरक्षित है [citation:3]।
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान: SHG सदस्यों को ₹40,000 प्रति सदस्य बीज पूंजी [citation:3]।
- AIF-स्वीकृत उद्यमी PMFME के तहत अतिरिक्त 35% पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं [citation:4]।
- उद्यमियों को Udyam Aadhaar, FSSAI और GST पंजीकरण में सहायता प्रदान की जाती है [citation:17]।
🔗Related Schemes
- PMKSY (प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना) [citation:9]
- PLISFPI (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना) [citation:9]
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) [citation:4]
- DAY-NULM (दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) [citation:18]
📌Conclusion
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (PMFME) भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी, SHG सदस्यों को बीज पूंजी, सामान्य अवसंरचना सहायता और ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग समर्थन के माध्यम से, यह योजना असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं को औपचारिक बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद कर रही है। 'एक जिला एक उत्पाद' दृष्टिकोण के साथ, यह योजना स्थानीय उत्पादों के मूल्य श्रृंखला विकास को भी बढ़ावा दे रही है [citation:2][citation:17]।
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