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PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises

PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Eligibility Criteria — Who Can Apply?

🇮🇳 India💸 Subsidy● Active
📊 Eligibility at a Glance
Age
18+ years
Occupation
Self-Employed, Business Owner, Farmer, Unemployed
Beneficiary
Women, SC / ST, BPL Families
Caste Category
General, OBC, SC, ST, Minority

पात्रता मानदंड

PMFME योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के लाभार्थी पात्र हैं:

  • व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यम: मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ जो उन्नयन या विस्तार चाहती हैं। यह स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, FPO, SHG, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों पर लागू होता है [citation:5][citation:16]।
  • SHG सदस्य (बीज पूंजी के लिए): वे SHG सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे हैं और जिनके पास कम से कम एक वर्ष का अनुभव है [citation:18]।
  • सामान्य अवसंरचना के लिए: FPO, SHG, सहकारी समितियाँ और सरकारी एजेंसियाँ [citation:2]।
  • ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए: FPO, SHG, सहकारी समितियों के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का SPV [citation:9]।

SC/ST आरक्षण: योजना के तहत SC और ST उद्यमियों के लिए क्रमशः 8.3% और 4.3% धनराशि आरक्षित है [citation:3][citation:9]।

❌Who Is Not Eligible

SHG बीज पूंजी के लिए, निम्नलिखित गतिविधियों को खाद्य प्रसंस्करण नहीं माना जाता है और इसलिए ये अपात्र हैं [citation:18]:

  • अनाज की मिलिंग (गेहूं, चावल, दालें आदि)
  • अनाज के दानों की पैकिंग
  • असंसाधित या खुला दूध (दूध/दही बेचना)
  • कृषि उपज की छंटाई, ग्रेडिंग, धुलाई और व्यापार
  • कैंटीन, किराना, होटल, टिफिन सेवाएं, रेस्टोरेंट
  • मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन या अन्य पशु पालन
  • ताजी मछली/कटा मांस/चिकन की बिक्री
  • फल और सब्जियों का व्यापार
  • खुले/असंसाधित मसालों की बिक्री
  • मधुमक्खी पालन या शहद की खुली बिक्री