
National Family Benefit Scheme
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर एकमुश्त ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता मृत्यु के कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना) पर निर्भर नहीं करती।
📋 Quick Facts
📄About This Scheme
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का एक प्रमुख घटक है [citation:1][citation:16]। यह योजना 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है जब परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है [citation:1]।
योजना का मुख्य उद्देश्य उस आघात को कम करना है जो परिवार के मुख्य आय स्रोत के अचानक हट जाने से उत्पन्न होता है। यह सहायता परिवार को उस कठिन समय में आर्थिक सहारा देने के लिए है [citation:18]।
यह योजना मृत्यु के कारण पर कोई भेद नहीं करती - चाहे मृत्यु प्राकृतिक हो या दुर्घटना से, परिवार इस सहायता के लिए पात्र है [citation:1][citation:18]।
✅Eligibility Criteria
NFBS योजना के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक स्थिति: परिवार को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए [citation:1][citation:18]।
- मुख्य कमाने वाले की मृत्यु: परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (पुरुष या महिला) की मृत्यु हो जानी चाहिए [citation:1][citation:16]।
- मृतक की आयु: मृत्यु के समय मुख्य कमाने वाले की आयु 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए [citation:1][citation:18]।
- मुख्य कमाने वाले की परिभाषा: परिवार का वह सदस्य जिसकी आय परिवार की कुल आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है [citation:1][citation:16]।
- निवास: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासी पात्र हैं।
ध्यान दें: लाभार्थी वह व्यक्ति होगा जो मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनता है, आमतौर पर विधवा या परिवार का अगला मुख्य कमाने वाला [citation:18]।
💰Benefits
NFBS योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- एकमुश्त सहायता: ₹20,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता [citation:5][citation:8][citation:13]।
- मृत्यु का कारण: सहायता प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों प्रकार की मृत्यु के लिए समान रूप से उपलब्ध है [citation:1][citation:18]।
- भुगतान माध्यम: DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक या डाक खाते में [citation:19]।
- उद्देश्य: मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहारा और स्थिरता प्रदान करना [citation:3]।
ऐतिहासिक विकास: 1995 में योजना शुरू होने पर प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹5,000 और दुर्घटना मृत्यु के लिए ₹10,000 का प्रावधान था। 1998 में इसे बढ़ाकर दोनों स्थितियों में ₹10,000 कर दिया गया [citation:1]। बाद में इसे बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया [citation:5][citation:8]।
📋Documents Required
NFBS के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- मृत्यु प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी [citation:8][citation:18]।
- मृतक का जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण: 18-64 वर्ष की आयु साबित करने के लिए [citation:10][citation:11]।
- BPL प्रमाण: राशन कार्ड या BPL सूची में नाम होने का प्रमाण [citation:3][citation:11]।
- आधार कार्ड: आवेदक का [citation:3][citation:8]।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक बैंक खाते की पहली पृष्ठ की प्रति [citation:8]।
- निवास प्रमाण: पते का प्रमाण [citation:3]।
- मुख्य कमाने वाले का प्रमाण पत्र: तलाठी/ग्रामसेवक/तहसीलदार द्वारा जारी कि मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला था [citation:10][citation:11]।
- ग्राम सभा संकल्प: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए [citation:11]।
- विवाह प्रमाण पत्र: यदि मृतक विवाहित था [citation:11]।
📝How to Apply
NFBS के लिए आवेदन प्रक्रिया:
ऑफलाइन आवेदन:
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय से संपर्क करें [citation:5]।
- शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका या नगर परिषद में आवेदन जमा करें।
- निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- ग्राम सभा या वार्ड सभा से सत्यापन कराएं [citation:11]।
- आवेदन संबंधित तहसीलदार/कलेक्टर कार्यालय या समाज कल्याण विभाग में जमा करें [citation:2][citation:5]।
ऑनलाइन आवेदन (कुछ राज्यों में):
- राज्य के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएं (जैसे महाराष्ट्र में sjsa.maharashtra.gov.in) [citation:5]।
- NFBS आवेदन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण समय सीमा: आवेदन मृत्यु की तिथि से 1-2 वर्ष के भीतर करना आवश्यक है (राज्य के अनुसार भिन्न) [citation:2][citation:19]।
🔍Check Application Status
NFBS आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- संबंधित तहसीलदार या कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करें [citation:5]।
- राज्य के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन स्थिति देखें।
- NSAP पोर्टल (nsap.nic.in) पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
💳Payment / Installment Status
NFBS में सहायता राशि की जांच के लिए:
- अपने बैंक या डाक खाते में ₹20,000 की जमा राशि की जांच करें [citation:19]।
- DBT के माध्यम से भुगतान होने पर SMS सूचना प्राप्त होती है।
- संबंधित बैंक शाखा से भुगतान की पुष्टि करें।
📅Important Dates
- शुभारंभ तिथि: 15 अगस्त 1995 [citation:1]
- सहायता राशि में वृद्धि (₹10,000): 1998 [citation:1]
- वर्तमान सहायता राशि: ₹20,000 [citation:5][citation:8]
- आवेदन की समय सीमा: मृत्यु के 1-2 वर्ष के भीतर [citation:2][citation:19]
❌Who Is Not Eligible
NFBS के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं हैं:
- गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के परिवार [citation:1]।
- जिन परिवारों के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु 18 वर्ष से कम या 64 वर्ष से अधिक आयु में हुई हो [citation:1]।
- जो परिवार मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवेदन नहीं कर पाते [citation:19]।
- जिनका नाम BPL सूची में नहीं है [citation:1]।
⚠️Important Instructions
- NFBS एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS) है, लेकिन इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है [citation:16]।
- लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन, स्वीकृति और भुगतान की जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की है।
- DBT के माध्यम से सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक या डाक खाते में भेजी जाती है [citation:19]।
- आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना आवश्यक है।
- मृत्यु के कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना) का सहायता पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता [citation:1][citation:18]।
- कुछ राज्यों में आवेदन की समय सीमा 1 वर्ष है, जबकि अन्य में 2 वर्ष [citation:2][citation:19]।
- ओडिशा जैसे राज्यों में ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की समयबद्ध प्रक्रिया लागू की गई है [citation:8]।
🔗Related Schemes
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) - NFBS का मूल कार्यक्रम
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) - वृद्धजनों के लिए पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) - विधवाओं के लिए पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (IGNDPS) - दिव्यांगजनों के लिए पेंशन
📌Conclusion
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) भारत के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल है। परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में ₹20,000 की एकमुश्त सहायता परिवार को उस कठिन समय में आर्थिक सहारा देती है [citation:5][citation:8]। यह योजना मृत्यु के कारण पर भेद नहीं करती और प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों प्रकार की मृत्यु के लिए समान रूप से लागू होती है [citation:1][citation:18]। पात्र परिवारों को चाहिए कि वे मृत्यु की तिथि से निर्धारित समय सीमा (1-2 वर्ष) के भीतर आवेदन करें ताकि उन्हें इस सहायता का लाभ मिल सके [citation:2][citation:19]।
📎Additional Information
NFBS की प्रमुख विशेषताएं
- लक्षित समूह: BPL परिवार जिनके मुख्य कमाने वाले (18-64 वर्ष) की मृत्यु हो गई हो [citation:1]।
- सहायता राशि: ₹20,000 एकमुश्त [citation:5][citation:8]।
- मृत्यु का कारण: प्राकृतिक या दुर्घटना - दोनों समान [citation:1][citation:18]।
- भुगतान माध्यम: DBT के माध्यम से बैंक/डाक खाते में [citation:19]।
- आवेदन की समय सीमा: मृत्यु के 1-2 वर्ष के भीतर (राज्य-विशिष्ट) [citation:2][citation:19]।
राज्य-वार भिन्नताएं
कुछ राज्यों में NFBS के तहत अतिरिक्त सहायता या भिन्न नियम हैं:
- पश्चिम बंगाल: ₹40,000 की सहायता [citation:3]।
- केरल: अन्य राज्यों में विवाह करने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, 3 वर्ष के निवास की शर्त के साथ [citation:18]।
- ओडिशा: ऑनलाइन आवेदन और 20 दिनों में सत्यापन की समयबद्ध प्रक्रिया [citation:8]।
महत्वपूर्ण नोट
NFBS के तहत आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि मृतक का नाम BPL सूची में है और मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ग्राम सभा या स्थानीय निकाय से सत्यापन अनिवार्य है [citation:11]।
🚀 Ready to Apply?
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